रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे और इनका इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जा सकता है. ऐसे में बैंक या फिर कोई और 2000 रुपये के नोट को लेने से मना करता है, तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं.