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जम्मू-कश्मीर में तीन संदिग्ध ओवर ग्राउंड वर्कर चढ़े सुरक्षाबलों के हत्थे, पूछताछ शुरू

दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताए गए तीन संदिग्ध ओवर ग्राउंड वर्कर्स को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया है. पुलिस के अनुसार, ये तीनों बार-बार गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाए गए थे. सभी को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू की सेंट्रल जेल कोट भलवाल भेज दिया गया है.

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कंबोडिया तक फैला किडनी तस्करी नेटवर्क. (सांकेतिक फोटो))
कंबोडिया तक फैला किडनी तस्करी नेटवर्क. (सांकेतिक फोटो))

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माने जा रहे तीन संदिग्ध ओवर ग्राउंड वर्कर्स को कड़े पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया है. पुलिस ने शनिवार को इसकी पुष्टि की.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए तीनों व्यक्ति बार-बार ऐसे कृत्यों में शामिल पाए गए, जो सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और सुरक्षा के प्रतिकूल थे. अधिकारी के अनुसार, इनके खिलाफ पहले भी एहतियाती कदम उठाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहे.

ओवर ग्राउंड वर्कर पीएसए के तहत हिरासत में

पुलिस ने स्पष्ट किया कि ओवर ग्राउंड वर्कर्स वो लोग होते हैं, जो आतंकियों को प्रत्यक्ष रूप से हथियार उठाए बिना लॉजिस्टिक और अन्य प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं. इस तरह की गतिविधियों को सुरक्षा एजेंसियां गंभीर खतरे के रूप में देखती हैं.

हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान ओवैस अहमद लोन, मशूक अहमद शाह और सुब्ज़र अहमद गनी के रूप में की गई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन तीनों के खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई की गई है.

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गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का शक

पुलिस के अनुसार, सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शोपियां के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन्हें हिरासत में लिए जाने का आदेश दिया गया. आदेश जारी होने के तुरंत बाद तीनों को पुलिस हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें जम्मू स्थित सेंट्रल जेल कोट भलवाल भेज दिया गया.

अधिकारी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद क्षेत्र में शांति बनाए रखना और उन तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है, जो बार-बार कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनते हैं. पुलिस ने यह भी दोहराया कि ऐसे मामलों में कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती रहेगी, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके.

 

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