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1990 के J-K एयरफोर्स हमला मामले में हुई गवाही, चश्मदीद ने अलगाववादी यासीन मलिक की पहचान की

लंबे वक्त से पेंडिंग 1990 के जम्मू-कश्मीर एयर फ़ोर्स अटैक केस के एक अहम गवाह ने जम्मू की स्पेशल TADA कोर्ट में कार्रवाई के दौरान अलगाववादी यासीन मलिक की पहचान की है.

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यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा हुई है. (File Photo: ITG)
यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा हुई है. (File Photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर में 1990 में एयर फ़ोर्स के जवानों पर हुए हमले के लंबे वक्त से चल रहे केस में एक अहम डेवलपमेंट हुआ है. इस हमले में चार लोग मारे गए थे और कई दूसरे घायल हुए थे. एक मुख्य गवाह ने जम्मू की एक स्पेशल TADA कोर्ट में कार्रवाई के दौरान, अब बैन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के चीफ़ यासीन मलिक और दूसरे आरोपियों की पहचान की है.

यह गवाह, जो एयर फ़ोर्स का जवान था और 1990 की घटना में मारे गए लोगों का साथी था. वह शुक्रवार को टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (TADA) कोर्ट के सामने पेश हुआ और अपनी गवाही देते हुए कहा कि वह हमले में शामिल आरोपियों में मलिक को पर्सनली पहचान सकता है. 

यह पहचान इस केस में एक अहम मोड़ है, जो तीन दशकों से ज़्यादा समय से न्यायिक जांच के दायरे में है.

कहां हुई थी घटना?

एयर फ़ोर्स के जवानों पर हुए हमले को आतंकवाद के सबसे बड़े कामों में से एक माना जाता है, जिसने कश्मीर घाटी में हथियारबंद बगावत के शुरुआती दौर को हवा दी. यह घटना 25 जनवरी, 1990 को श्रीनगर के रावलपोरा इलाके में हुई थी, जहां जवानों का एक ग्रुप बस का इंतज़ार कर रहा था.

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JKLF से जुड़े कथित मिलिटेंट्स ने बिना हथियार वाले ग्रुप पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. इस हमले में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत चार IAF अधिकारियों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए, जिससे इस इलाके में मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में बेरहमी से बढ़ोतरी हुई.

यासीन मलिक के खिलाफ CBI ने अगस्त 1990 में जम्मू में TADA कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. साल 2020 में, कोर्ट ने उसे हमले के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि यह मानने के लिए काफ़ी आधार हैं कि आरोपी और दूसरों ने यह जुर्म किया था.

यह भी पढ़ें: यासीन मलिक के लिए महबूबा मुफ्ती ने लगाई रहम की गुहार, अमित शाह को लिखी चिट्ठी

53 साल के अलगाववादी नेता को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने टेरर फंडिंग केस में भी गिरफ्तार किया है और दोषी पाए जाने और उम्रकैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद वह अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं.

पिछली सुनवाई के दौरान, मलिक ने एक एंटी-टेरर ट्रिब्यूनल को बताया कि मैंने 1994 से अहिंसा का रास्ता अपना लिया है और हथियारबंद संघर्ष छोड़ दिया है, और आज खुद को गांधीवादी बताया.

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