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गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में कांडा को जमानत

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को पूर्व विमान परिचारिका आत्महत्या मामले में जमानत दे दी.

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राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को पूर्व विमान परिचारिका आत्महत्या मामले में जमानत दे दी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इससे पहले इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरुणा चड्ढा को जमानत दी थी. चड्ढा मामले के मुख्य आरोपी हरियाणा के मंत्री गोपाल कांडा की सहयोगी थीं, जिन पर पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था.

गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा पर 23 वर्षीय एयरहॉस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. गीतिका ने अगस्त चार-पांच 2012 को खुदकुशी की थी और सुसाइड नोट में दोनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था.

चड्ढा और कांडा पर आईटी अधिनियम के तहत कंप्यूटर हैकिंग और आपत्तिजनक एवं गलत संदेश भेजने के मद्देनजर आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी और अपराध के मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने चड्ढा को आठ अगस्त 2012 को गिरफ्तार किया था, जबकि कांडा ने 18 अगस्त को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था.

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