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हरियाणाः किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अफसरों की छुट्टियां रद्द

किसानों ने पहले ही 26 जनवरी को कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था. ट्रैक्टर रैली के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है.

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26 जनवरी को किसान बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने वाले हैं (फाइल-पीटीआई)
26 जनवरी को किसान बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने वाले हैं (फाइल-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान
  • हरियाणा पुलिस के सीनियर अफसरों की छुट्टी रद्द
  • 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे किसान

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन और गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अपने वरिष्ठ अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. इस संबंध में विभाग की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है. 
 
हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को 26 जनवरी के दिन किसानों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए अपने तमाम सीनियर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी किया है. हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि सिर्फ इमरजेंसी कारणों को छोड़कर अन्य किसी कारण से छुट्टी नहीं दी जाएगी.

इस बीच कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पर अड़े हुए हैं. किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे. हालांकि किसान नेताओं का दावा है कि यह मार्च शांतिपूर्ण तरीके से होगा. ट्रैक्टर मार्च के दौरान करीब 50 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी.

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किसानों ने पहले ही 26 जनवरी को कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था. ट्रैक्टर रैली के मामले पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है.

देश की सबसे बड़ी अदालत में बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे. कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीक नहीं है. दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए.

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