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सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ केसः अमित शाह की जमानत बरकरार

उच्चतम न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह को दी गई जमानत रद्द करने का सीबीआई का आग्रह आज खारिज कर दिया लेकिन मामले की सुनवाई गुजरात की एक अदालत से मुंबई स्थानांतरित करने पर सहमति दे दी.

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अमित शाह
अमित शाह

उच्चतम न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह को दी गई जमानत रद्द करने का सीबीआई का आग्रह आज खारिज कर दिया लेकिन मामले की सुनवाई गुजरात की एक अदालत से मुंबई स्थानांतरित करने पर सहमति दे दी.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने कहा, ‘हम जमानत रद्द करने के आग्रह के खिलाफ हैं इसलिए याचिका खारिज की जाती है.’ पीठ ने कहा, ‘हालांकि हम याचिका स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं और मामले की सुनवाई मुंबई स्थानांतरित करने पर सहमत हैं.’

न्यायालय ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शाह को गुजरात में प्रवेश करने और यात्रा करने की अनुमति भी दे दी.

अपराध जगत के सरगना सोहराबुद्दीन शेख को कथित फर्जी मुठभेड़ में मार डालने के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने शाह को जमानत दे दी थी जिसके खिलाफ सीबीआई ने न्यायालय में गुहार लगाई थी. जांच एजेंसी ने न्यायालय से मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया था.

क्या है मामला?
गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी का हैदराबाद से कथित तौर पर अपहरण कर लिया था और नवंबर 2005 में गांधीनगर के समीप फर्जी मुठभेड़ में उन्हें मार डाला था. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी शाह को सीबीआई ने 25 जुलाई 2010 में गिरफ्तार किया था. शाह अहमदाबाद की साबरमती जेल में तीन माह से अधिक समय बंद रहे.

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शाह को इस मामले में अपहरण और हत्या के आरोप लगने के बाद पिछले साल जुलाई में मोदी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा. सीबीआई ने आरोप लगाया कि वह मामले की साजिश के सूत्रधार थे.

पूर्व में एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय से मामले की सुनवाई गुजरात के बाहर किए जाने का अनुरोध करते हुए तर्क दिया था कि गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है और गुजरात में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तरीके से सुनवाई नहीं हो सकती.

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