सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया. पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा में कहा कि दिल्ली सरकार को अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है. इस फैसले के बाद से कहा जा रहा है कि अफसरों में खलबली मच गई है.