प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले 6 लाख बच्चों को किताब-कॉपी न देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडीएमसी और एनडीएमसी की खिंचाई करते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले में निगरानी करेगी ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से बच्चों को पहले दिन से किताब-कॉपी मिल सकें. कोर्ट ने कहा कि क्यों ने इस मामले में जांच के आदेश दिए जाए.
जिसके बाद ईडीएमसी के वकील ने कहा कि अगले सप्ताह से बच्चों को किताब-कॉपी बांटनी शुरू कर दी जाएंगी. जिसे एक महीने में पूरा कर दिया जाएगा. वहीं एनडीएमसी के वकील ने कहा कि सिर्फ रोहिणी जोन ऐसा है, जहां पर बच्चों को किताब-कॉपी नहीं मिली है. इस इलाके में भी तीन दिन में बच्चों को किताब-कॉपी दे दी जाएगी. बच्चों की तरफ से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने दलील दी कि इस मामले में दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए. अब इस मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होगी.