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डेंगू-चिकनगुनिया मामले पर LG की मीटिंग से सुप्रीम कोर्ट निराश

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के यहां डेंगू-चिकनगुनिया को लेकर हुई बैठक पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा ज़ाहिर की है. कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मीटिंग में कुछ भी ख़ास नहीं हुआ है. सर्वोच्च अदालत ने दोबारा से मीटिंग बुलाए जाने का निर्देश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के यहां डेंगू-चिकनगुनिया को लेकर हुई बैठक पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा ज़ाहिर की है. कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मीटिंग में कुछ भी ख़ास नहीं हुआ है. सर्वोच्च अदालत ने दोबारा से मीटिंग बुलाए जाने का निर्देश दिया है.

कोर्ट के निर्देश के बाद गुरुवार शाम साढ़े पांच पर मीटिंग फिर होगी. इस मीटिंग में कोर्ट के आदेश के मुताबिक बताये गए लोग शामिल होंगे. अदालत ने कहा मीटिंग में एमिकस क्यूरी के अलावा कोई भी अन्य अधिकारी अपना पर्सनल स्टाफ नहीं ले जाएगा. साथ ही कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मीटिंग में शामिल होने की इजाज़त दे दी है.

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मीटिंग में ये निष्कर्ष निकलना चाहिए की तय समय सीमा के अंदर इन बीमारियों से कैसे निपटा जाए. इसके लिए कौन से क़दम उठाए जाने चाहिए. साथ ही इसमें ज़िम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए, इतना ही नहीं भविष्य में ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स तय होन चाहिए.

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सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पूरी कवायद में आपसी झगड़ा भूलकर दिल्ली के लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा. कोर्ट ने कहा की दिल्ली में जगह-जगह जमा कूड़े को हटाने के लिए भी मीटिंग में कोई ठोस क़दम उठाने पर फैसला हो.

गौरतलब हो कि दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने बुधवार को डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी. खास बात ये रही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल हुए थे. ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुई थी, जिसमें एलजी से सभी विभागों और सरकार के लोगों के साथ मीटिंग कर डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए चलाए जा रहे इंतज़ामों की समीक्षा करने के लिए कहा गया था. इसी के लिए एलजी ने दिल्ली सरकार के साथ ही तीनों एमसीडी और भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अफसरों की मीटिंग बुलाई.

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