'84 दंगों के केस में पीड़ितों की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. इसमें दंगा पीड़ितों ने मांग की है कि सज्जन कुमार के खिलाफ भी साजिश का आरोप तय किया जाए.
इससे पहले निचली अदालत ने सज्जन के खिलाफ साजिश के आरोप नहीं तय किए थे. सज्जन कुमार के वकील का कहना था कि उन्ही गवाहों की गवाही और उनसे जिरह पहले ही पूरी तरह की जा चुकी है और उसी के आधार पर सज्जन कुमार को बरी किया गया है, तो फिर उन्ही गवाहों की बातों के आधार पर कैसे विश्वास किया जा सकता है. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 24 मई दी गई है.
गौरतलब है कि वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा और 2 को तीन-तीन साल की सजा सुनाई. इस मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को पहले ही बरी कर दिया था. '84 दंगों पर 29 साल बाद इस फैसले को लेकर सिख समुदाय में रोष है.