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दिल्ली में छठ पूजा पर राजनीतिक बवाल जारी, DDMA के आदेश पर AAP और BJP आमने-सामने

दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा को लेकर DDMA ने नए आदेश जारी किए हैं. इसको लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर हो गयी है. आम आदमी पार्टी ने भी DDMA का आदेश वापिस लेने की मांग की है.

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छठ पूजा
छठ पूजा
स्टोरी हाइलाइट्स
  • छठ को लेकर DDMA ने जारी किए निर्देश
  • 'छठ उपासकों की भावनाओं से खिलवाड़' 

दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीतिक बवाल खत्म होने का नाम नही ले रहा है. छठ पूजा पर DDMA के नए आदेश के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर हो गयी है. आम आदमी पार्टी ने भी DDMA का आदेश वापिस लेने की मांग की है. AAP विधायक संजीव झा ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से यमुना किनारे भी छठ पूजा कराने की अपील की है.

'आदेश वापस ले DDMA'

आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्वांचली नेता  संजीव झा ने बयान जारी कर कहा 'DDMA के आदेश में ये कहा गया है कि यमुना किनारे छठ नहीं मनाया जाएगा. बड़ी संख्या में पूर्वांचलवासी यमुना किनारे छठी  मैया की आराधना करते हैं, LG साहब से निवेदन इस आदेश को तुरंत वापस लें और अपने अधिकारियों को निर्देश देकर यमुना किनारे भी छठ पूजा की तैयारी कराएं.'

'छठ उपासकों की भावनाओं से खिलवाड़' 

वहीं,  दिल्ली भाजपा के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बयान जारी कर कहा है कि यमुना किनारे पर छठ पूजा पर रोक लगाना छठ उपासकों की भावनाओं से खिलवाड़ है. भाजपा की मांग है कि डी.डी.एम.ए. अपने इस अव्यावहारिक निर्णय पर पुनर्विचार करे. दिल्ली में यमुना किनारे हर वर्ष हजारों छठ उपासक पूजा करते हैं और पल्ला से ओखला तक फैले दर्जनों छठ घाटों का विकल्प बनाना खुद सरकार के लिए भी बहुत कठिन है.

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भाजपा नेता का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के डी.डी.एम.ए. बैठकों में सम्मलित होने के बावजूद बार- बार छठ उपासकों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है. भाजपा की मांग है कि डी.डी.एम.ए. यमुना किनारे छठ पूजा की अनुमति दे, सभी छठ उपासक कोविड नियमों का पालन करेंगे. आपको बता दें कि दिल्ली में छठ पूजा आयोजन की अनुमति और गाइडलाइंस को लेकर DDMA ने औपचारिक आदेश जारी किया है.

आदेश के मुताबिक -

1. रेवन्यू डिपार्टमेंट को छठ पूजा आयोजन के लिए साइट चिन्हित करने और उसे तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है.
2. यमुना नदी के किनारे पर छठ पूजा के लिए कोई साइट नहीं बनाई जाएगी.
3. चिन्हित साइट पर ही श्रद्धालु पूजा से जुड़े सामान प्रवाहित कर सकेंगे जिसे इकट्ठा करने और डिस्पोल की जिम्मेदारी सम्बंधित नगर निगम और अन्य एजेंसी की होगी.
4. श्रद्धालुओं के किसी भी तरह की पूजा की सामग्री या अनाज यमुना नदी में प्रवाहित करने की सख्त मनाही है. सभी जिलों के डीसीपी को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पूजा से जुड़ी कोई सामग्री या अन्य सामान यमुना में प्रवाहित न किया जाए. साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी कोई भी सामग्री यमुना की मुख्य धारा में जाकर न मिले.
5. सभी आयोजकों को NGT और यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा
6. सभी छठ पूजा समितियों को आयोजन की अनुमति के लिए सम्बंधित DM को एक अंडरटेकिंग देना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वह अलग- अलग एजेंसियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो
7. सभी जिलों के DM को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने इलाकों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन को लेकर जागरूकता अभियान चलायें.

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