अब प्रॉपर्टी टैक्स ना देना आपके लिए भारी पड़ सकता है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने नया फरमान जारी करते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरेगा तो नगर निगम उसकी निजी संपत्ति जब्त कर लेगा.
निजी संपत्ति के अंतर्गत आपका मोबाइल, टीवी ,लैपटॉप और कार भी जब्त हो सकती है. निगम ने टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 बताई है. ऐसे में अगर कोई बकाएदार 31 तारीख तक अपना टैक्स नहीं जमा करेगा तो उसकी चल-अचल संपत्ति को नगर निगम सीज करेगा.
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अब जब्त होगी चल संपत्ति
उत्तरी दिल्ली नगर निगम कि ओर से उठाये गये इस कदम के बारे इस निगम के डिप्टी मेयर योगेश वर्मा का कहना है कि यह फैसला कोई नया नहीं है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट में यह पहले से यह प्रावधान है कि संपत्ति कर ना देने पर नगर निगम को चल और अचल दोनों संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है.
अब तक नगर निगम केवल अचल संपत्ति जब्त करने पर ही जोर देता था लेकिन अब चल संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है. इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है. विपक्ष इसको लेकर हमलावर हो गया है, और इसे जनता को परेशान करने वाला कदम बता रहा है.
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निगम के फैसले से जनता को परेशानी- AAP
उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षद और नेता विपक्ष सुरजीत पवार का कहना है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ उत्तरी दिल्ली नगर निगम अब ऐसे फैसले ले रहा है जिससे जनता को सीधे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के पास 2004 से पहले का किसी भी प्रॉपर्टी का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में नगर निगम मनमाने ढंग से लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस दे रहा है. जो बिल्कुल गलत है.