नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने ली-मेरिडियन होटल खाली नहीं कराने के अपने वादे को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से इजाज़त मांगी है. इसके लिए एनडीएमसी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. हाईकोर्ट ने एनडीएमसी की इस अर्जी पर ली-मेरिडियन होटल का संचालन करने वाली सीजे इंटरनेशनल कंपनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.
22 मई तक दिया समय
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजे इंटरनेशनल को 22 मई तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है. एनडीएमसी की ओर से पेश हुए वकील संजय जैन ने कोर्ट को बताया कि सितंबर 2017 में होटल खाली नहीं कराने का वादा इस उम्मीद में दिया गया था कि मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो जाएगा.
होटल ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को कहा कि कई सुनवाई के बाद भी मामला लंबित है. होटल का संचालन करने वाली कंपनी लाइसेंस शुल्क का 600 करोड़ रुपये बकाये का भुगतान किए बगैर इस संपत्ति का संचालन कर रही है.
बता दें कि साल 2017 में एनडीएमसी ने होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया था. एनडीएमसी अपने वादे को वापस लेने की मांग के अलावा होटल प्रबंधन को 600 करोड़ रुपये के बैंक गारंटी जमा करने का आदेश देने का आग्रह किया है.