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एमडीएस कोर्स में ओबीसी आरक्षण न देने पर कोर्ट ने उठाए सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस साल जुलाई से शुरू हो रहे मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) कोर्स में सीट आवंटन के फॉर्मूले पर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने कहा कि एम्स का सीट आवंटन फॉर्मूला सही नहीं है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने इस साल जुलाई से शुरू हो रहे मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) कोर्स में सीट आवंटन के फॉर्मूले पर सवाल खड़े किए हैं. कोर्ट ने कहा कि एम्स का सीट आवंटन फॉर्मूला सही नहीं है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है.

हालांकि कोर्ट ने इस साल पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन भविष्य में केंद्र और एम्स को आरक्षण के प्रावधान का पालन करने को कहा. न्यायमूर्ति वीके जैन ने साफ कहा कि एम्स ने सीटों के आवंटन का जो फॉर्मूला अपनाया है, वह कानून के अनुरूप नहीं है.

एमडीएस परीक्षा में ओबीसी वर्ग में अव्वल रहने वाले अनुसार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह बात कही. अदालत ने अनुसार गुप्ता को प्रवेश की अनुमति दे दी. अनुसार ने एमडीएस में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के बारे में एम्स को निर्देश देने का भी अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.

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