कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल गांधी के भड़काऊ भाषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मेंशनिंग की गई है. हाईकोर्ट इस पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा.
मेंशनिंग के दौरान कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के लिए सोनिया और राहुल ने लोगों को भड़काया. भड़काऊ भाषण देकर उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए कहा. साथ ही कहा गया है कि इस तरह के भड़काऊ भाषणों के चलते कई जगह हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिलीं.
हेट स्पीच पर कार्रवाई की मांग
यह याचिका सीनियर एडवोकेट चेतन शर्मा की तरफ से लगाई गई है. मेंशनिंग के दौरान कहा गया कि सोनिया और राहुल पर भी भड़काऊ भाषण (Hate Speech) देने के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए. सोनिया और राहुल के अलावा हेट स्पीच से जुड़े इस मामले में वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी और मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है.
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गौरतलब है कि हेट स्पीच से जुड़ी एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस मुरलीधर की बेंच ने भी कल सुनवाई की थी और दिल्ली पुलिस को कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए थे. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को दोबारा सुनवाई करेगा. दिल्ली पुलिस को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी है.
हेट स्पीच के लिए SC में भी याचिका
बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. बीजेपी नेता ने याचिका में लॉ कमिशन के अनुसार भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. साथ ही हेट स्पीच पर लॉ कमीशन की सिफारिशें लागू करने की मांग की.
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याचिका के मुताबिक, हेट स्पीच पर लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट को लागू कराने की मांग गई है. दरअसल 2017 में लॉ कमीशन ने हेट स्पीच को परिभाषित किया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में धारा 153 सी और 505 ए को जोड़ने का सुझाव भी दिया था.