गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल आपको जेल भेज सकता है. दिल्ली पुलिस का मानना है कि तमाम रोड सेफ्टी कैंपेन, हिदायतों और चालान के बावजूद दिल्लीवाले सुधरने को तैयार नहीं हैं.
अब ऐसे चालक का चालान काटकर छोड़ देने की बजाय, दिल्ली पुलिस उन्हें बाकायदा अदालत में पेश कर उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही करने की सोच रही है. उन्हे मोटर व्हीकल ऐक्ट की धारा 184 के तहत अभियोजित किया जा सकता है.
इस धारा के तहत एक हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की कैद हो सकती है. ऐसे लोगों को पकड़े जाने पर गिरफ्तार कर सीधे जेल भी भेजा जा सकता है.