पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने टैक्स दरों को लेकर एक अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक अब पूर्वी दिल्ली में रहने वाले पुरानी दरों पर ही टैक्स जमा करा सकेंगे.
दरअसल पूर्वी दिल्ली में पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमिटी-1 की सिफारिशों के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा था. लेकिन साल 2015 में म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमिटी-3 लागू हो गई और पूर्वी दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ गया था जिसका काफी विरोध हुआ. आपको बता दें कि ईस्ट एमसीडी ने अपनी माली हालत का हवाला देते हुए म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमिटी-3 को लागू किया था जबकि नॉर्थ और साउथ एमसीडी ने इसे लागू नहीं किया था. हालांकि उस वक्त इस पर ईस्ट एमसीडी सदन ने प्रस्ताव पारित कर रोक लगा दी थी.
बीते साल यानी 2017 में जब छूट खत्म हुई तो लोगों के पास नई दरों के साथ भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस पहुंचने शुरू हो गए जिसके बाद सदन फिर से इसपर रोक का प्रस्ताव लेकर आया. हालांकि, कमिश्नर ने अधिसूचना जारी नहीं की. अब साल 2018-19 के लिए ईस्ट एमसीडी ने अधिसूचना जारी कर दी है.
पूर्वी दिल्ली के मेयर बिपिन बिहारी सिंह के मुताबिक ये अधिसूचना पिछले साल के लिए भी जारी की गई है जिससे उन लोगों को भी फायदा होगा जिन्होंने म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमिटि-3 के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दिया था. मेयर ने बताया कि जिन लोगों ने नई दरों के हिसाब से ज्यादा टैक्स जमा करा दिया है उन्हें अतिरिक्त राशि वापस की जाएगी.
मेयर बिपिन बिहारी सिंह के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने में मिलने वाली छूट की अंतिम तिथि भी 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी है.