आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक मनोज कुमार को तीन महीने की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. हालांकि, आदेश को चुनौती देने के लिए विधायक मनोज कुमार को जमानत दे दी गई है.
बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनोज कुमार को 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया गया है. राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कुमार को दोषी करार देते हुए 25 जून को सजा पर बहस के लिए मुकर्रर किया था.
Delhi: A Special MP-MLA fast track court awarded a 3 month jail sentence to AAP MLA Manoj Kumar & fined him ₹10,000 for obstructing election process at a polling station in Kalyan Puri during 2013 assembly elections. Manoj Kumar has been granted bail in the matter. (file pic) pic.twitter.com/EDeSz4LV1w
— ANI (@ANI) June 25, 2019
कोंडली से AAP विधायक मनोज कुमार को कोर्ट में यह सजा सज़ा 2013 से जुड़े उस मामले पर सुनाई है. इसमें दिल्ली में विधानसभा चुनावों के दौरान पोलिंग स्टेशन पर मनोज कुमार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन के आगे बैठकर काम को प्रभावित किया बल्कि सरकारी अधिकारियों के साथ भी बदसलूकी की. तीन साल से कम की सजा होने पर कोर्ट से जमानत मिलने का प्रावधान है. लिहाजा जब सजा सुनाए जाने के बाद मनोज कुमार ने जमानत की अर्जी लगाई तो कोर्ट ने मनोज कुमार को 10 हजार के जमानती मुचलके पर जमानत दे दी है.
कोर्ट ने 4 जून को सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में मनोज कुमार को दोषी करार दिया था. 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल्याणपुरी थाने में मनोज कुमार के ख़िलाफ़ ये केस दर्ज कराया गया था. मनोज कुमार पर एफआईआर में सरकारी अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव के दौरान तो चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाली ही. चुनाव खत्म होने के बाद बैलेट बॉक्स को अंदर ले जाने वाले रास्ते को भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बंद कर दिया था जिससे सरकारी अधिकारियों को काफी परेशानी हुई थी.
मनोज कुमार ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है, और उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं. लेकिन कोर्ट से आए फैसले पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने मीडिया को इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया. मनोज कुमार के वकील ने मीडिया से बस इतना कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. मनोज कुमार पर ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 2 महीने का वक्त मिला है. मनोज कुमार को कोर्ट से मिली सज़ा पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है.