Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली की हवा में सुधार होते ही लगाई गई पाबंदियों में ढील दी जाने लगी है. दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक को हटा लिया गया है. बढ़ते प्रदूषण के चलते 16 नवंबर से ही कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर रोक लगी थी. पहले ये रोक 21 नवंबर तक लगाई गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया था.
पाबंदियों में ढील देने का ये फैसला कमिशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की बैठक में लिया गया है. CAQM ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया है.
CAQM के आदेश के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में सभी तरह की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी को फिर से शुरू किया जा सकता है. इसके साथ ही ट्रकों की एंट्री पर भी जो रोक लगी थी, उसे भी हटा लिया गया है. ये दोनों ही छूट अगले आदेश तक लागू रहेगी.
Entry of trucks to Delhi would be permitted with immediate effect till further orders. Construction & Demolition (C&D) activities in NCR shall be permitted, with immediate effect subject to persons/agencies undertaking activities strictly complying with dust control norms: CAQM pic.twitter.com/S0ZiLF4if0
— ANI (@ANI) December 20, 2021
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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राजधानी में पिछले 10 दिनों से प्रदूषण गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचा है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियां हो सकेंगी, हालांकि 14 दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना होगा.
इन 14 दिशानिर्देशों का करना होगा पालन:
1- निर्माण स्थल के चारों तरफ उचित ऊंचाई पर टीन की दिवार खड़ा करना होगा. निर्माण स्थल चारों तरफ से ढंका होना चाहिए.
2- 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण या ध्वस्तीकरण का कार्य हो रहा हो, वहां पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा.
3- निर्माण क्षेत्र में जो भी ध्वस्तीकरण या निर्माण का कार्य हो रहा हो, उसे तिरपाल या ग्रीन नेट से ढंकना अनिवार्य होगा.
4- निर्माण स्थल तक निर्माण सामग्री को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सफाई करना अनिवार्य होगा.
5- निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढंकना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि रास्ते में वह न गिरे.
6- निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण के अवशिष्ट को केवल चिंहित या आवंटित क्षेत्र के अंदर ही संग्रहित करना होगा और निर्माण सामग्री या वशिष्ठ का सड़क के किनारे भंडारण पर प्रतिबंध रहेगा.
7- किसी भी प्रकार के अपशिष्ट, मिट्टी या बालू को बिना ढंके नहीं रखा जाएगा. कई जगह निर्माण साइट पर बालू या मिट्टी को खुला छोड़ दिया जाता है.
8- निर्माण कार्य में जो पत्थरों की कटिंग या ग्राइडिंग की जाती है, वह खुले में नहीं होना चाहिए.
9- निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए लगातार पानी का छिड़काव करना होगा.
10- बीस हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थल पर जाने के लिए सड़क पक्की हो या ब्लैकडाक्स की बनाई जाए, जिससे कि वहां पर सड़कों से उड़ने वाली धूल को रोका जा सके.
11- निर्माण या ध्वस्तीकरण से उत्पन्न अपशिष्ट को प्रसंस्करण साइट या चिन्हित साइट पर ही निस्तारण किया जाए और रिकार्ड भी रखा जाए. ताकि यह रिकार्ड में रहे कि निर्माण साइट से कूड़ा निकला है, तो वह कहा गया.
12- निर्माण स्थल पर लोडिंग अनलोडिंग में जितने कर्मचारी काम करते हैं, निर्माण कंपनी को उन्हें डस्ट मास्क देना अनिवार्य है.
13- निर्माण स्थल पर श्रमिकों की चिकित्सा की उचित व्यवस्था की जाए.
14- निर्माण स्थल पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक सार्वजनिक बोर्ड लगाना होगा, जिससे कि वहां लोग यह न कह सकें कि उन्हें पता ही नहीं है.
स्कूल-कॉलेज पहले ही खुल चुके
CAQM ने इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में 6वीं से ऊपर के स्कूल और कॉलेजों को खोलने की इजाजत भी दे दी है. वहीं, 5वीं तक के स्कूल 27 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे. प्रदूषण के चलते स्कूल-कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया था.
इसलिए हटाई गई रोक
ये फैसला दिल्ली की हवा में सुधार आने के बाद लिया गया है. CAQM ने अपने आदेश में बताया है कि लगातार तीन दिन से दिल्ली की हवा 'बेहद खराब' की बजाय 'खराब' स्थिति में है. इसके अलावा मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में हवा में और सुधार होने का अनुमान लगाया है.
अभी तक इन्हीं कंस्ट्रक्शन की थी इजाजत
दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते हालातों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी कदम उठाने को कहा था. जिसके बाद राजधानी दिल्ली में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थीं. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई थी. सिर्फ रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ही जारी थी.