हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को जफरुल इस्लाम से पूछताछ करने की इजाजत मिली है. हाई कोर्ट ने जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर 22 जून तक रोक लगा रखी है. दिल्ली पुलिस को पूछताछ की इजाजत मिल गई है.
जफरुल इस्लाम पर आरोप है कि उन्होंने विवादित और देश को तोड़ने वाला बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद स्पेशल सेल ने राजद्रोह और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल 14 जुलाई को खत्म हो रहा है. एफआईआर में उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है.
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शो कॉज नोटिस का जफरुल इस्लाम दे चुके हैं जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि जफरुल इस्लाम को दिए गए शो कॉज नोटिस पर जफरुल इस्लाम ने अपना जवाब सरकार के पास भेज दिया है. हालांकि सरकार की तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि जफरुल इस्लाम ने जो जवाब सरकार को दिया उससे सरकार संतुष्ट है या नहीं.
गिरफ्तारी पर 22 जून तक लगी है रोक
हाईकोर्ट ने जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी को लेकर 22 जून तक रोक लगाई है. जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर रोक इसी आधार पर दी गई थी कि जांच और पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस जब भी उन्हें बुलाएगी, उन्हें पुलिस के सामने पेश होना होगा.