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दिल्ली शराब नीति घोटाला: आरोपी अमित अरोड़ा को मिली 14 दिनों की अंतरिम जमानत, ED ने किया था विरोध

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले के मामले में आरोपी अमित अरोड़ा को 14 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. ED ने अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED के विरोध को दरकिनार करते हुए जमानत दे दी है. 

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शराब नीति घोटाले में आरोपी अमित अरोड़ा को 14 दिन की अंतरिम जमानत
शराब नीति घोटाले में आरोपी अमित अरोड़ा को 14 दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले के मामले में आरोपी को अदालत से राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस से जुड़े एक और आरोपी को जमानत दे दी है. कोर्ट ने सोमवार को अमित अरोड़ा को 14 दिनों की अंतरिम जमानत दी, इससे पहले शरथ रेड्डी को जमानत दी गई थी. 

शराब नीति घोटाले में आरोपी अमित अरोड़ा ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. ED ने अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED के विरोध को दरकिनार करते हुए जमानत दे दी है. 

ED ने मांगी थी अरोड़ा की हिरासत

इससे पहले 30 नवंबर को दिल्ली में आबकारी नीति यानी शराब घोटाले में गिरफ्तार अमित अरोड़ा को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर ईडी ने 14 दिनों की हिरासत मांगी. ईडी ने कहा कि पूरे प्रकरण के किकबैक में इनका बड़ा रोल है. वहीं अमित अरोड़ा के वकील ने कहा कि 22 बार जांच में ईडी के सामने वो पेश हुए हैं. उन्हें फोन करके बुलाया जाता था, तब भी वो आते रहे. इस पर कोर्ट ने ईडी से पूछा कि 22 बार पूछताछ के बाद हिरासत की क्या जरूरत रह जाती है?

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72 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बता दें कि ईडी ने पिछले हफ्ते मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में 72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की. एजेंसी ने विजय नायर, व्यवसायी समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा और अरुण पिल्लई की संपत्तियों को कुर्क किया. इन संपत्तियों में चल और अचल संपत्तियां, बैंक खाते, सावधि जमा और वाहन शामिल हैं. विजय नायर आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी हैं. ईडी ने छह जनवरी को मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कुल 12 आरोपियों को नामजद किया, जिनमें से पांच को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

 

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