दिल्ली हाई कोर्ट के एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीएन पटेल की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की बेंच ने याचिकाकर्ता की तैयारी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जनहित याचिका दाखिल करने से पहले होमवर्क करना चाहिए. दिल्ली में अवैध हुक्का बार को बंद करने के लिए ये जनहित याचिका दायर की गई थी. लेकिन जब इस याचिका पर हुक्का बार से जुड़े हुए कुछ सवाल हाई कोर्ट ने पूछे तो याचिकाकर्ता के पास कोई जवाब नहीं था.
चीफ जस्टिस डीएन पटेल की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि जनहित याचिका दायर करने से पहले होमवर्क तो करके आते. हालांकि, इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि हर कोई अब कोर्ट में आकर बोगस पीआईएल दायर कर देता है.
हाई कोर्ट दे चुका है आदेश
बता दें कि 2012 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी और पुलिस को खाद्य पदार्थ के लिए लाइसेंस का उल्लंघन कर हुक्का बार चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने उस समय फैसला देते हुए कहा था कि इस मामले में विस्तृत फैसला बाद में दिया जाएगा. कोर्ट ने वर्ल्ड लंग फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर जीआर खत्री की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था.