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JNU मामले में केंद्र सरकार को हाईकोर्ट से मिला झटका

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि जेएनयू में पुलिस की कार्रवाई संविधान के मुताबिक है और इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां होंगी.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जेएनयू मामले में जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को देने के लिए सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सरकार ने यह याचिका सोमवार को दायर करके जांच की अनुमति देने को कहा था.

हाई कोर्ट ने कहा, 'यह याचिका अधूरी है. इस पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता.' केंद्र सरकार ने जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ एनआईसे जांच कराने की मांग की थी.

बस्सी बोले- जांच में मिल रहा है सहयोग
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि जेएनयू में पुलिस की कार्रवाई संविधान के मुताबिक है. उन्होंने कहा, 'हम जल्द ही और लोगों को गिरफ्तार करेंगे. हमनें कुछ और लोगों की पहचान की है. जेएनयू प्रशासन से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है.' सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में हुई घटना पर उन्होंने कहा कि इस मामले दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. किसी पर एकतरफा कार्रवाई नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा, 'मुझे जैसे ही उस घटना की जानकारी मिली मैंने तुरन्त अपने अफसरों से कार्यवाई के लिए कहा.'

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ओपी शर्मा के मामले की भी जांच जारी
वहीं, पटियाला हाउस मामले में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने भी शिकायत दर्ज कराई है. बीएस बस्सी ने कहा, 'ओपी शर्मा ने आरोप लगाया है कि उन पर कुछ लोगों ने हमला किया था, उनका मेडिकल कराया गया है. मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है.

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