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दिल्ली HC का आदेश, 180 कश्मीरी प्रवासी शिक्षकों को नियमित करे सरकार

कोर्ट ने सरकार और एमसीडी को रिटायर्ड या फिर मर चुके उन कश्मीरी शिक्षकों के परिजनों को उनकी पेंशन और बाकी के लाभ देने का निर्देश दिया है.

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दिल्ली हाईकोर्ट (File)
दिल्ली हाईकोर्ट (File)

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और तीनों एमसीडी में अनुबंध पर काम कर रहे सभी 180 कश्मीरी प्रवासी शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिया है.

जस्टिस एस. आर. भट और जस्टिस दीपा शर्मा की बेंच ने अपने निर्णय में कहा है कि कश्मीरी प्रवासी शिक्षक भी बाकी नियमित शिक्षकों को दिए गए सभी लाभों के हकदार हैं. ये सभी शिक्षक 1994 से काम कर रहें हैं.

कोर्ट ने सरकार और एमसीडी को रिटायर्ड या फिर मर चुके उन कश्मीरी शिक्षकों के परिजनों को उनकी पेंशन और बाकी के लाभ देने का निर्देश दिया है.

फैसला सुनाए जाने के समय बड़ी संख्या में प्रवासी कश्मीरी शिक्षक कोर्ट रूम में मौजूद थे. अपने हक में निर्णय आते ही सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देने लगे और सभी कोर्टरूम में ही भावुक हो गए.

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दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 3 साल पहले 2015 में इन सभी शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिया था. लेकिन सरकार ने कश्मीरी शिक्षकों को उनका हक देने के बजाय इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बुधवार को सरकार की याचिका को खारिज करते हुए डबल बेंच ने अपना ये फैसला सुनाया है.

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