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दिल्ली: BJP नेता की याचिका, सत्येंद्र जैन का चुनाव रद्द करने की मांग, HC ने मांगा जवाब

बीजेपी नेता की ओर से जिरह करते हुए वकील मनोज गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के चुनाव को निरस्त किया जाए और इस सीट पर फिर से चुनाव करवाया जाए.

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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (फोटो-पीटीआई)
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (फोटो-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सत्येंद्र जैन का निर्वाचन रद्द करने की मांग
  • बीजेपी नेता ने दायर की याचिका
  • चुनाव में भ्रष्ट्राचार का लागाया आरोप

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त कोरोना के अलावा एक दूसरी चुनौती से जूझते नजर आ रहे हैं. बीजेपी नेता एससी वत्स ने शकूर बस्ती ने उनके निर्वाचन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा है. एससी वत्स ने सत्येंद्र जैन पर चुनाव के दौरान 'भ्रष्ट तरीके' अपनाने का आरोप लगाया है. 

2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. उन्होंने यहां से भाजपा नेता एससी वत्स को हराया था. 

बीजेपी नेता की ओर से जिरह करते हुए वकील मनोज गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के चुनाव को निरस्त किया जाए और इस सीट पर फिर से चुनाव करवाया जाए.

कैमरे-एयरकंडीशनर गिफ्ट के तौर पर दिए

बीजेपी नेता ने याचिका में जैन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को रिश्वत दी जिसकी वजह से मतदाता निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सके. बीजेपी नेता का आरोप है कि जैन ने अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को कैमरा, बेंच, एयर कंडीशनर और कम्प्यूटर बतौर गिफ्ट दिया. ये गिफ्ट कुछ सोसायटियों को दिए गए. इससे निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है. 

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निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च किया

एस सी वत्स का तर्क है कि AAP नेता का ये कृत्य जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है. इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने चुनाव के दौरान किए गए वास्तविक खर्च को भी नहीं बताया है और उनके द्वारा किया गया खर्च चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा है. 

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि मामले की सुनवाई होने तक सत्येंद्र जैन को विधानसभा में शामिल होने से रोका जाए और उन्हें किसी तरह का वित्तीय भुगतान नहीं किया जाए.  

चार सप्ताह में मांगा जवाब

इस मामले में जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने सत्येंद्र जैन, रिटर्निंग ऑफिसर, मुख्य चुनाव अधिकारी और इस सीट से चुनाव लड़ने वाले तीन दूसरे उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है और उनसे चार सप्ताह में जवाब मांगा है. 


 

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