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30 नवंबर तक डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं मिलेगी एस्पिरिन और डिस्पिरिन जैसी दवाएं

दिल्ली सरकार ने 15 अगस्त से 30 नवंबर तक एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ब्रूफैन, वॉवरन जैसी नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इनफ्लेमैटरी दवाओं की खुली बिक्री पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है.

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दिल्ली सरकार ने 15 अगस्त से 30 नवंबर तक एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ब्रूफैन, वॉवरन जैसी नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इनफ्लेमैटरी दवाओं की खुली बिक्री पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है.

ये दवाएं तभी खरीदी जा सकेंगी जब किसी डॉक्टर ने मरीज को इन दवाओं का सेवन करने की लिखित सलाह दी हो. सरकार ने यह पाबंदी लगाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि विशेषग्यों का कहना है कि इससे डेंगू मरीजों को खतरा पैदा हो सकता है.

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, केमिस्टों द्वारा नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इनफ्लेमैटरी दवाओं (एस्पिरिन, डिस्परिन, ब्रूफैन, वॉवरन आदि) की बिक्री पर 15 अगस्त से 30 नवंबर तक पाबंदी होगी. किसी डॉक्टर की लिखित सलाह पर ही ये दवाएं बेची जा सकेंगी. अधिकारी ने बताया, डेंगू विशेषग्यों के मुताबिक, ये दवाएं हैमरेज के लक्षण पैदा कर सकती हैं और इससे डेंगू मरीजों की जान भी जा सकती है.

शनिवार को एक समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शहर के सभी अस्पतालों के मेडिकल अधीक्षकों को निर्देश दिया के वे एनएस1 एंटीजेन डिटेक्शन किट खरीदें और डेंगू के मौसम के दौरान पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम करें.

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-इनपुट भाषा से

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