चीन के वुहान से निकले जानलेवा कोरोना वायरस ने अब पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है. भारत में भी कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है. केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर तमाम कोशिशें कर रही हैं लेकिन कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. लॉकडाउन की वजह से सभी उद्योग-धंधे बंद हो चुके हैं. लोगों का घरों से निकलना बंद हो चुका है. इसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हर दिन मेहनत कर रोजी-रोटी कमाने वालों को हो रही है.
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केन्द्र और राज्य सरकारें ऐसे लोगों की मदद के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं. दिल्ली सरकार ने ऐसी ही एक योजना का प्रस्ताव आज पास कर दिया है जिसकी मदद से तमाम ऑटो रिक्शा, टैक्सी, टैंपो, स्कूल कैब और ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों को आर्थिक मदद मिलेगी.
सीएम केजरीवाल ने की थी घोषणा
बता दें कि इस योजना का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार (2 अप्रैल) को किया था. केजरीवाल ने कहा था कि ऑटो और टैक्सी वाले परेशान हैं. इनकी भी सरकार मदद करेगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रत्येक ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा, आरटीवी (RTV) और ग्रामीण सेवा सार्वजनिक वाहन के ड्राइवरों को पांच हजार रुपये दिए जाएंगे. ये रकम बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.
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उस वक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में इस योजना को लागू करने में एक सप्ताह से 10 दिन के बीच का समय लग सकता है और शनिवार को ऐसा ही हुआ. घोषणा के दस दिनों के भीतर ही केजरीवाल सरकार ने इसे अमलीजामा पहना दिया है.
As promised by Honble CM @ArvindKejriwal, Delhi Cabinet today cleared the proposal to give Rs 5000 to each para-transit vehicle driver to enable them to overcome financial distress caused by lockdown. Valid PSV Badge and Driving License are two essential conditions. pic.twitter.com/LossbUrzFA
— Kailash Gahlot (@kgahlot) April 11, 2020
दिल्ली के राजस्व मंत्री ने किया ट्वीट
दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कबीना मंत्री और नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत ने इस बाबत एक ट्वीट किया है. कैलाश गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है, "जैसा कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था. दिल्ली कैबिनेट ने आज प्रत्येक पैरा-ट्रांजिट वाहन चालक को 5000 रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि लॉकडाउन के कारण होने वाले वित्तीय संकट को दूर किया जा सके. इसके लिए वैध पीएसवी बैज और ड्राइविंग लाइसेंस दो आवश्यक शर्तें हैं."