निर्भया केस में दिल्ली सरकार ने दया याचिका खारिज करने का सुझाव दिया है. दिल्ली सरकार ने फाइल को एलजी अनिल बैजल के पास भेज दिया है. एलजी अनिल बैजल अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे. आखिरी फैसला अब राष्ट्रपति को लेना है.
2012 के निर्भया केस में फांसी की सजा मुकर्रर हुई है. दया याचिका के लिए आरोपी विनय शर्मा की फाइल दिल्ली सरकार के पास आई थी, जिस पर सख़्त टिप्पणी लिखते हुए दिल्ली सरकार ने दया याचिका को खारिज करने का सुझाव दिया है.
Delhi Government recommends rejection of the petition of one of the convicts in Nirbhaya gang-rape & murder case, who had applied for mercy petition. pic.twitter.com/fPe12zZtdh
— ANI (@ANI) December 1, 2019
दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह दया याचिका खारिज करने का सुझाव दिया है. मंत्री सत्येंद्र जैन ने फाइल पर टिप्पणी करते हुए नोट लिखा है, 'ये एक बेहद जघन्य अपराध है लिहाज़ा इसे खारिज करने की सिफारिश करते हैं.
Delhi Minister (Home) Satyendar Jain's noting on recommendation to reject mercy petition applied by one of the convicts in Nirbhaya case: This is the most heinous crime of extreme brutality committed by the appellant. 1/2 https://t.co/x6PBwTck0P pic.twitter.com/gMbjTlpg4M
— ANI (@ANI) December 1, 2019
सत्येन्द्र जैन ने कहा, यह वह मामला है जिसमें इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए अनुकरणीय दंड दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस दया याचिका को अस्वीकृत करने के लिए सिफारिश की गई है.
Delhi Minister Satyendar Jain's noting: This is the case where exemplary punishment should be given to deter others from committing such atrocious crimes. There is no merit in mercy petition, strongly recommended for rejection. 2/2 https://t.co/WVkKxA49iP
— ANI (@ANI) December 1, 2019
दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बकायदा दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की. उन्होंने कहा कि यह अपीलकर्ता द्वारा किए गए सबसे जघन्य अपराध है.
निर्भया केस के आरोपी
बता दें कि दिसंबर 2012 में हुए निर्भया रेप मामले में कुल 6 आरोपी थे, जिसमें से एक नाबालिग था और उसकी आयु 18 साल होने पर उसको छोड़ा छोड़ दिया गया था. वहीं, राम सिंह नाम के अपराधी ने तिहाड़ जेल में खुद को फांसी लगा ली थी.
इसके अलावा चार अपराधी फांसी की सजा पाने के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुके हैं और वह अपील खारिज हो चुकी है. चारों अपराधियों में से एक विनय शर्मा ने 4 नवंबर को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के पास आई. दिल्ली सरकार ने याचिका खारिज करने की सिफारिश कर दी है.