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दिल्ली: फेसलेस स्कीम के तहत 4 MLO दफ्तर बन्द, अब घर बैठे मिलेगा DL और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

आदेश के मुताबिक फ़िलहाल जिन 4 MLO दफ्तर को बंद किया गया है उस ज़ोन के वाहन से जुड़ी पब्लिक सर्विसेज या अन्य काम को दूसरे जिले के जोनल दफ्तरों के साथ अटैच किया जा रहा है.

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अब घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस (प्रतीकात्मक तस्वीर)
अब घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस (प्रतीकात्मक तस्वीर)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • दिल्ली के 4 MLO ऑफिस को बन्द करने का आदेश
  • 11 अगस्त से घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम दे पाएंगे

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फेसलेस स्कीम के तहत 4 एमएलओ दफ़्तर को बन्द करने का फैसला लिया है. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्किल टेस्ट और वाहन फिटनेस से जुड़ी सुविधाओं के अलावा अन्य सभी पब्लिक सर्विसेज को फेसलेस सिस्टम का रूप दिया जा रहा है.

फेसलेस स्कीम के मद्देनजर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली के 4 MLO ऑफिस (मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर) को बन्द करने का आदेश जारी किया है. ये चारों दफ्तर 11 अगस्त की दोपहर से बन्द कर दिए जाएंगे. ये दफ्तर हैं-

1. MLO, IP एस्टेट
2. MLO, सराय काले खां
3. MLO, जनकपुरी
4. MLO, वसंत विहार

आदेश के मुताबिक फ़िलहाल जिन 4 MLO दफ्तर को बंद किया गया है उस ज़ोन के वाहन से जुड़ी पब्लिक सर्विसेज या अन्य काम को दूसरे जिले के जोनल दफ्तरों के साथ अटैच किया जा रहा है. MLO, IP एस्टेट और MLO, सराय काले खां को MLO साउथ ज़ोन के साथ अटैच किया गया है. वहीं MLO, जनकपुरी को MLO राजा गार्डन के साथ और MLO, वसंत विहार को MLO द्वारका के साथ अटैच किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में अब घर बैठे यहां से पा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, CM केजरीवाल करेंगे स्कीम की शुरुआत
 

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आदेश में कहा गया है कि बन्द किए जा रहे MLO दफ़्तरों में तैनात स्टाफ की दोबारा बहाली की जाएगी, जिसके लिए एक अलग आदेश भी जारी किया जाएगा.

बता दें कि देश की राजधानी में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा परिवहन विभाग से जुड़ी कई अन्य सुविधाओं के लिए आरटीओ दफ़्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. दिल्ली सरकार की फेसलेस स्कीम के जरिए अब 11 अगस्त से घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम दे पाएंगे. इसके तहत 30 से ज़्यादा फेसलेस सर्विस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लांच की जाएंगी. 

मौजूदा नियम के मुताबिक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ दफ़्तर आना अनिवार्य होता है. फेसलेस स्कीम की शुरुआत के बाद आवेदक को केवल परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने आना होगा.


 

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