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दिल्ली में ऐसा हो सकता है लॉकडाउन 4.0, सीएम केजरीवाल ने PM मोदी को भेजे सुझाव

पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक सुझाव मांगे थे. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने प्रदेश की जनता से सलाह मांगी थी. जनता से प्राप्त तमाम सलाहों के बाद शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे सुझाव पीएम मोदी को भेज दिए हैं.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फोटो: पीटीआई)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फोटो: पीटीआई)

  • अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को भेजे अपने सुझाव
  • पीएम मोदी ने 15 मई के भीतर मांगी थे सीएम से सलाह

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4.0 के लिए सुझाव भेजे हैं. बता दें कि पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक सुझाव मांगे थे. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने प्रदेश की जनता से सलाह मांगी थी. जनता से प्राप्त तमाम सलाहों के बाद शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे सुझाव पीएम मोदी को भेज दिए हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हम चाहते हैं कि कंटेंनमेंट जोन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए. कंटेनमेंट जोन के बाहर कई आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होने चाहिए. हमें लगता है कि लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एंबुलेंस और आईसीयू आदि की उचित व्यवस्था कर ली है."

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दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार को सुझाव

ये रहने चाहिए बंद

- स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहने चाहिए, हालांकि एक जून से एग्जाम और ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत मिलनी चाहिए

- होटल और हॉस्पिटलिटी सेवाओं पर पाबंदी

- सिनेमा, हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहने चाहिए

- सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, धार्मिक जमावड़े पर पाबंदी

- सभी धार्मिक स्थल बंद रहने चाहिए

- नाई की दुकान, स्पा और सैलून बंद रहने चाहिए

लोगों की सुरक्षा के लिए यह किया जाना चाहिए

- गैर जरूरी चीजों के लिए लोगों का मूवमेंट रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक बंद रहना चाहिए (अभी यह शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक है)

- सभी जोन में 65 वर्ष से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहेंगे

इन गतिविधियों के लिए शर्तों के साथ होगी इजाजत

- सभी तरह के रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान और बेकरी (केवल होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा)

- सभी तरह के पार्क, प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन जिस खेल में लोग एक दूसरे के करीब आते हों उसकी इजाजत प्रबंधन की तरफ से नहीं दी जाएगी

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- ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा की इजाजत होगी, लेकिन यह केवल एक सवारी बैठाएंगे

- सभी तरह की टैक्सी को इजाजत होगी, लेकिन गाड़ी में केवल दो सवारी बैठ सकेंगी (कारपूल या कार शेयरिंग की इजाजत नहीं होगी)

- बसों की इजाजत होगी लेकिन बस में एक समय में 20 यात्रियों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी, हर बस में दो मार्शल का होना अनिवार्य किया जाएगा जिससे कि लोगों के चढ़ने और उतरने को व्यवस्थित किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके

- लोगों को कार या टू व्हीलर पर मूवमेंट की इजाजत होगी, कार में अधिकतम 2 यात्री और टू व्हीलर पर केवल चालक की ही इजाजत होगी

- निजी दफ्तर खोल सकते हैं लेकिन अपनी 50 फीसदी स्टाफ क्षमता के साथ, बाकी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा

- कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की इजाजत होगी लेकिन मजदूर केवल दिल्ली के अंदर से ही आएंगे बाहर से नहीं

- कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी

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मेट्रो के लिए शर्तें (इन श्रेणी के लोगों के लिए मेट्रो चलाई जाएगी)

- ऐसे लोग जो भारत सरकार या दिल्ली सरकार या इनसे जुड़े हुए किसी भी संस्थान में काम करते हैं, इनके लिए सुबह 7:30 से 10:30 और शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक मेट्रो में चलने की इजाजत होगी

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- जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और डीएम या डीसीपी का दिया हुआ ई-पास उनके पास है, वह सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं

- दिल्ली सरकार एक हफ्ते तक ऐसी व्यवस्था चलाने के बाद इसकी समीक्षा करेगी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को यह सुनिश्चित करना होगा

- एंट्री गेट, प्लेटफॉर्म और कोच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो

- कोच के अंदर एक सीट छोड़कर बैठने की इजाजत होगी

- मेट्रो स्टेशन और कोच का नियमित अंतराल पर सैनिटाइजेशन किया जाए

- टिकट रहित या स्मार्ट कार्ड आधारित यात्रा की ही इजाजत होगी

बाजार और दुकान

- सभी मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकान ऑड-ईवन के आधार पर खुल सकेंगे, यानी एक समय में केवल 50 फीसदी दुकानें ही खुलेंगी

- लेकिन जरूरत के सामान की सभी दुकानें बिना किसी पाबंदी के खुलेंगी चाहे कहीं भी हों

- शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें खोल सकते हैं लेकिन 33 प्रतिशत से ज्यादा दुकान एक दिन में नहीं खुलेंगी

- पास पड़ोस की दुकान या स्टैंडअलोन दुकान बिना किसी रोक-टोक के रोजाना खुल सकती हैं

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- फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा, इन जगहों पर फेस कवर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखना होगा

- जिम्मेदार लोग यानी इंचार्ज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे

- सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए शिफ्ट के बीच में गैप, लंच ब्रेक के अलग-अलग टाइम आदि किए जाएं

- सभी एंट्री और एग्जिट पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ-धोना और बिना छुए सैनिटाइज करने के सिस्टम के प्रावधान किए जाएं, काम करने वाली जगह पर हाथ धोने का सामान और सैनिटाइजर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखा जाए

- समय-समय पर सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए

- आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा

- 65 साल से ज्यादा के उम्र के लोग, गंभीर बीमारी वाले लोग, गर्भवती महिलाएं या 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर ही रहेंगे

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