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बागी AAP विधायक अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत अयोग्य करार

दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत को अयोग्य करार दिया है. दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल ने बागी विधायकों अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत को अयोग्य करार दिया है. वे इस साल की शुरुआत में आम आदमी पार्टी (AAP) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए थे.

बाजपेयी की अयोग्यता तीन मई से, जबकि सहरावत की छह मई से प्रभावी हुई है. ये विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और उन्होंने मीडिया को इसकी सूचना दी थी. विधानसभा से जारी बयान में कहा गया है, "गांधी नगर और बिजवासन सीटें खाली हो गई हैं." गोयल ने हाल ही में दो अगस्त को बागी विधायक कपिल मिश्रा को बीजेपी के साथ दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया था.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा को बीजेपी के साथ उनके संबंध के लिए दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया था. दिल्ली विधानसभा के एक आदेश में कहा गया कि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर यह निर्णय लिया गया. इसमें मिश्रा को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी.

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सहरावत के अलावा आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अनिल वाजपेयी को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद नोटिस दिया गया था. सहरावत को नोटिस तब मिला जब आप नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल से संपर्क किया और उन्हें दो विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की.

पार्टी ने दलबदल कानून के तहत सहरावत और वाजपेयी को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए दिल्ली विधानसभा सचिवालय के समक्ष अनुरोध किया था. सहरावत और वाजपेयी को विधानसभा अध्यक्ष ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था.

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