नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय किए. आरोप आपराधिक मानहानि के एक मामले में तय किए गए हैं, जो केजरीवाल के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी ने दायर किया है. आरोप तय होने करने के साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में आने से छूट मिली हुई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोर्ट उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बुला सकती है.
इसी साल जुलाई में रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का केस दायर करते हुए आरोप लगाए थे कि जानबूझकर एक टीवी इंटरव्यू के दौरान केजरीवाल ने उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई थी. 'आज तक' को दिए एक इंटरव्यू में अरविंद ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ एकतरफा बताते हुए कहा था कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ बड़े-बड़े संगीन आरोप हैं, उनको पकड़ा आपने. रमेश बिधूड़ी ने कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री ने जानबूझ कर ऐसी बात उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की आपराधिक मंशा से की.
बिधूड़ी ने दावा किया कि उनके खिलाफ पुलिस में कोई भी मामला नहीं चल रहा है. कोर्ट में शनिवार को केजरीवाल के वकील पेश हुए क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट मिली हुई है. केजरीवाल के वकील कोर्ट में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पेश कर पाए, जिससे ये साबित होता हो कि किस आधार पर मुख्यमंत्री ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ संगीन आरोप होने की बात कही. इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी.