scorecardresearch
 

गिरफ्तारी से बचे AAP विधायक गुलाब सिंह, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

एक सरकारी जूनियर इंजीनियर से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी. अदालत ने 14 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

Advertisement
X
Gulab Singh
Gulab Singh

एक सरकारी जूनियर इंजीनियर से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी. अदालत ने 14 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

मारपीट का मामला
दिल्ली के मटियाला से विधायक गुलाब सिंह पर एक जूनियर इंजीनियर से मारपीट का आरोप है. उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा. एक अवैध इमारत ढहाने के दौरान उन पर एक सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने का आरोप है.

पुलिस ने मांगी थी हिरासत
सिंह ने सत्र न्यायालय से अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की कि उनकी शह पर जूनियर इंजीनियर को अपमानित किया गया और उनके साथ मारपीट की गई.

ये हैं आरोप
सिंह की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील एचएस फुलका ने पुलिस की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग का विरोध किया और न्यायालय से कहा कि 21 जुलाई को उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है. सिंह पर सरकारी काम करने के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने, सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए चोट पहुंचाने तथा धमकी देने के आरोप के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

Advertisement
Advertisement