बिहार की राजधानी पटना में जलजमाव पर पटना हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार और नगर निगम की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है. इसको लेकर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है.
जस्टिस एस पांडे और जस्टिस पार्थसारथी की खंडपीठ ने जलजमाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पटना नगर निगम से जवाब तलब किया. हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर को दोनों से रिपोर्ट मांगी है.
Bihar High Court has directed the state government to carry out cleanliness work in Patna, and to give details of the steps being taken by govt to prevent spread of dengue, following floods in the state. Next hearing on October 25.
— ANI (@ANI) October 18, 2019
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पटना में स्वच्छता कार्य करने और राज्य में बाढ़ के बाद डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के जरिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.
बता दें कि सितंबर महीने के अंतिम दिनों में भारी बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई थी. पटना के कई इलाकों में अभी भी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. बारिश के बाद वहां इकट्ठा हुए पानी से कई तरह की बीमारियां भी फैली है.