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फैक्ट चेक: नासिक में अजान के वक्त लाउडस्पीकर पर भजन-कीर्तन बजाने पर लगी रोक? जानें वायरल वीडियो की सच्चाई

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नासिक पुलिस ने अजान के वक्त लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है. आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि नासिक पुलिस ने ये आदेश अप्रैल 2022 में दिया था. लेकिन, कुछ दिन बाद ही इस फैसले को वापस ले लिया गया.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
नासिक पुलिस कमिश्नर ने अजान के वक्त मस्जिदों के आसपास लाउडस्पीकर पर भजन-कीर्तन और हनुमान चालीसा पढ़ने पर बैन लगा दिया है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
नासिक पुलिस कमिश्नर ने अप्रैल 2022 को ये आदेश जारी किया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही इस फैसले को वापस ले लिया था.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नासिक पुलिस ने अजान के वक्त लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है. इस वीडियो में वाकई एक पुलिसकर्मी को ये आदेश देते हुए सुना जा सकता है. वो कहते हैं कि कोई भी अजान के वक्त मस्जिदों के आसपास भजन-कीर्तन या हनुमान चालीसा का पाठ न करे. वीडियो के आखिर में बताया जाता है कि ये नासिक के पुलिस कमिश्नर हैं.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए कई लोग इस आदेश पर नाराजगी जता रहे हैं और नासिक के पुलिस कमिश्नर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं .  

वीडियो ट्वीट करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “ये अजान के लिए हमारे भजन कीर्तन बंद करवाने की बात कर रहा है. इनकी बेसुरी आवाज अब हमको जबरन सुननी पड़ेगी. ऐसा कौन से सविधान मे लिखा है.”

ऐसे कुछ पोस्ट्स का आर्काइव्ड वर्जन यहां, यहां, और यहां देखा जा सकता है. 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि नासिक पुलिस ने ये आदेश अप्रैल 2022 में दिया था. लेकिन, कुछ दिन बाद ही इस फैसले को वापस ले लिया गया. 

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो में ‘जनसत्ता’ का लोगो लगा हुआ है. इसकी मदद से हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन ‘जनसत्ता’ के फेसबुक पेज पर 18 अप्रैल 2022 के एक पोस्ट में मिला. इसमें बताया गया है कि नासिक में अजान के वक्त मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में किसी को भी लाउडस्पीकर पर भजन, कीर्तन या हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मनाही है. साथ ही, पोस्ट में लिखा है कि वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी नासिक कमिश्नर दीपक पांडेय हैं.

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इस मामले को लेकर हमें ‘आजतक’ की एक रिपोर्ट मिली. इसमें दी गई जानकारी के अनुसार नासिक पुलिस ने 18 अप्रैल 2022 को ये आदेश जारी किया था. इसके मुताबिक लोगों को लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी. साथ ही, अजान से 15 मिनट पहले और बाद में मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में लोगों को लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

हालांकि, इस आदेश के कुछ दिन बाद ही दीपक पांडेय का तबादला कर दिया गया था. उनकी जगह आए पुलिस कमिश्नर जयंत नायकनवरे ने 28 अप्रैल 2022 को ये फैसला वापस ले लिया. पुलिस के मुताबिक लाउडस्पीकर को लेकर प्रदेश में किसी नए आदेश की जरूरत न होने के कारण ये फैसला वापस लिया गया था. 

क्यों दिया गया था ये आदेश?

अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार से मांग की थी कि मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर हटाए जाएं. साथ ही उन्होंने धमकी दी थी कि ऐसा न होने पर उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. इस पूरे विवाद के चलते नासिक पुलिस कमिश्नर ने अजान के वक्त मस्जिदों के आसपास लाउडस्पीकर बजाने पर बैन लगा दिया था. हालांकि, हिन्दू संगठनों के विरोध के बाद ये फैसला वापस ले लिया गया.  

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लाउडस्पीकर को लेकर क्या कहता है कानून?

सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कुछ रूल्स बनाए हैं. इनमें लाउडस्पीकर बजाने के लिए लिखित में अनुमति लेने से लेकर उसकी ध्वनि तय करने तक कई नियम आते हैं, जिनके उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है. 

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