scorecardresearch
 

Road Safety Rules: नियम हैं, लोग मान नहीं रहे...जानें कैसे सड़क पर जानलेवा बन रही नियमों की अनदेखी

साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया. मिस्त्री के अलावा कार में सफर कर रहे जहांगीर दिनशा पंडोले की भी मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा था और कार भी तेज स्पीड में चल रही थी. सड़क मंत्रालय के मुताबिक, नियमों का पालन कर हादसों से बचा जा सकता है.

Advertisement
X
साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई आ रहे थे. पालघर में उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई. (फाइल फोटो)
साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई आ रहे थे. पालघर में उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई. (फाइल फोटो)

Road Safety Rules: भारत में सड़क हादसों को लेकर दो आंकड़े हैं. पहला ये कि देश में हर एक मिनट में एक सड़क हादसा होता है. दूसरा ये कि हर चार मिनट में एक व्यक्ति की मौत सड़क हादसे में हो जाती है. 

ये दो आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भारत में सड़क सुरक्षा पर ध्यान देना कितना जरूरी हो गया है. भारत में प्रति हजार लोगों पर 225 गाड़ियां हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वाले और पैदल चलने वाले, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सड़क सुरक्षा से जुड़े सामान्य नियमों के बारे में भी जानकारी नहीं है. 

सड़क सुरक्षा से जुड़ी आज ये बातें इसलिए क्योंकि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में रविवार को मौत हो गई है. उनके अलावा कार में ही उनके साथ सवार जहांगीर दिनशा पंडोले की भी मौत हो गई है. इस कार में चार लोग सवार थे. इनमें से मिस्त्री और जहांगीर की मौत हो गई है. जबकि, गाड़ी चला रहीं अनाहिता पंडोले और उनके पति डेरियस पंडोले का इलाज चल रहा है. 

Advertisement

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, साइरस मिस्त्री और जहांगीर पीछे की सीट पर बैठे थे. अधिकारियों ने बताया है कि दोनों ने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी. इतना ही नहीं, गाड़ी ओवरस्पीड थी और उसने दूसरे गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की. इस वजह से कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जा टकराई. मिस्त्री और जहांगीर, दोनों ने ही सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी. अगर उन्होंने सीट बेल्ट पहनी होती तो शायद दोनों की जान बच सकती थी. 

सीट बेल्ट पहनना जरूरी

कानूनन, कार में बैठे हर व्यक्ति को सीट बेल्ट पहनना जरूरी है. पहले 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सीट बेल्ट पहनने से छूट थी. लेकिन 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ था. इसके बाद 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना जरूरी कर दिया गया था. 

मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर कार चलाते समय कार में सवार हर व्यक्ति को सीट बेल्ट पहनना जरूरी है. अगर कार में सवार कोई व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं पहनता है, तो ऐसा करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. 

वहीं, अगर टू-व्हीलर है तो इसमें 4 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को हेलमेट पहनना जरूरी है. अगर टू-व्हीलर में 4 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई बच्चा सवार है, तो उसे हेलमेट पहनना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर एक हजार रुपये जुर्माना लग सकता है और तीन महीने के लिए लाइसेंस भी होल्ड किया जाएगा.

Advertisement

हादसों के क्या हैं कारण?

सड़क और परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, ज्यादातर लोग सड़क सुरक्षा और उससे जुड़े नियमों के बारे में जानते नहीं हैं, जिस कारण दुर्घटनाएं और हादसे होते रहते हैं. मंत्रालय ने हादसों के लिए 6 कारण बताए हैं--

1. बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाना.
2. नशे में गाड़ी चलाना.
3. ड्राइवर का ध्यान बंटाने वाली चीजें.
4. ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना.
5. सीट बेल्ट नहीं लगाना या हेलमेट नहीं पहनना.
6. लेन का पालन नहीं करना और ओवरटेकिंग करना.

हादसों से कैसे बचें?

- ड्राइविंग पर फोकस रखें. लंबा सफर है तो समय-समय पर आराम करें. गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करने से बचें. बारिश के दौरान स्पीड कम रखें और गाड़ियों के बीच सही दूरी बनाकर चलें. 

- कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनें. अगर टू-व्हीलर पर हैं तो हेलमेट पहनकर रखें. शांत दिमाग से गाड़ी चलाएं. नशा करके या दुखी अवस्था में गाड़ी न चलाएं, क्योंकि इससे हादसा हो सकता है. 

- इतना ही नहीं, समय-समय पर गाड़ी का रखरखाव भी रखें. हर 1500 किलोमीटर सफर के बाद ब्रेक पैड्स बदलें. टायर घिस गए हैं, तो उसे बदल लें. 

पैदल चलने वाले यात्री क्या सावधानियां बरतें?

- रेड सिग्नल होने पर ही सड़क पार करें. सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें. हमेशा सावधानी से सड़क पार करें. सड़क पार करते समय ये न सोचें कि ड्राइवर ने आपको देख लिया है. 

Advertisement

- सड़क पार करने से पहले अपने और गाड़ी के बीच सही दूरी होने का इंतजार करें. डिवाइडर रेलिंग्स से न कूदें, क्योंकि इससे लड़खड़ाकर गाड़ी के ऊपर गिर सकते हैं. 

- सड़क की बजाय फुटपाथ पर चलें. सैर करते समय या दौड़ते समय भी सड़क के इस्तेमाल से बचें. छोटे बच्चे साथ में हैं तो उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करें. 

नियमों के उल्लंघन पर कितनी सजा?

- बगैर लाइसेंसः अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 5 हजार रुपये का चालान कट सकता है. पहले 500 रुपये का चालान कटता था.

- ओवर स्पीडिंगः अगर लाइट मोटर व्हीकल है तो ओवरस्पीडिंग पर 2 हजार रुपये तक का चालान लगता है. वहीं, माल ढोने वाली या मीडियम पैसेंजर गाड़ी है तो 4 हजार रुपये तक का चालान लग सकता है.

- शराब पीकर गाड़ी चलानाः ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 6 महीने तक की कैद और 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. दूसरी बार ऐसा करने पर 2 साल तक की कैद और 15 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है.

- रेस करनाः अगर सड़क पर रेस लगाते हुए जा रहे हैं तो पहली बार पकड़े जाने पर 3 महीने की कैद और 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. दूसरी बार पकड़े जाने पर कैद तो 3 महीने तक की ही होगी, लेकिन जुर्मान 4 हजार रुपये वसूला जाएगा.

Advertisement

- बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलानाः गाड़ी को बिना इंश्योरेंस के चलाने पर 3 महीने तक की कैद और 2 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 3 महीने की कैद के साथ 4 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

- खतरनाक ड्राइविंगः अगर कोई भी व्यक्ति खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है, तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की कैद और 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. दूसरी बार ऐसा करने पर 2 साल तक की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है.

 

Advertisement
Advertisement