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मोदी को अनुशासन समिति मामले में राहत

बंबई उच्च न्यायालय ने आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही बीसीसीआई की अनुशासन समिति की सुनवाई पर अगले साल 10 जनवरी तक रोक लगा दी.

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बंबई उच्च न्यायालय ने आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही बीसीसीआई की अनुशासन समिति की सुनवाई पर अगले साल 10 जनवरी तक रोक लगा दी.

मोदी के वकील राम जेठमलानी ने कहा कि मोदी द्वारा दायर सिविल मुकदमे की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसजे कथावला ने माना कि प्रथम दृष्टया सुनवाई पर रोक लगाने का मामला बनता है. अनुशासन समिति की अगली बैठक 27 और 28 सितंबर को दिल्ली में होनी थी.

वरिष्ठ वकील जेठमलानी ने कहा कि मोदी ने सिविल मुकदमा डालते हुए कहा है कि बीसीसीआई के नियम 1 (क्यू) के अंतर्गत केवल एक अनुशासन समिति हो सकती है और इसकी नियुक्ति प्रत्येक वाषिर्क आम बैठक में बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए. लेकिन बोर्ड ने 29 सितंबर 2010 को हुई अपनी वाषिर्क आम बैठक में किसी अनुशासन समिति को नियुक्त नहीं किया.

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उन्होंने साथ ही कहा कि बीसीसीआई अपने ही संविधान और उप नियमों के खिलाफ काम कर रहा है.

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