बंबई उच्च न्यायालय ने बालीवुड फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ कथित कर चोरी के मामले में आयकर विभाग द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिया है.
मामले के अनुसार, वर्ष 1999-2000 में सलमान ने दो करोड़ 95 लाख 09 हजार 771 रुपये की आय घोषित की थी. लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि 2006 में पुन: कर आकलन करने पर यह चार करोड़ 63 लाख 64 हजार 106 रुपये पाई गई. कर निर्धारण अधिकारी ने उन पर एक करोड़ 03 लाख रुपये की कर चोरी का आरोप लगाया था.
हालांकि, बाद में आयकर आयुक्त ने खान को राहत दे दी थी और कर निर्धारण अधिकारी के निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया था. इस साल शुरूआत में अभिनेता के मामले को आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल ने सही ठहराया था जिसे आयकर विभाग ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
न्यायाधीश वी सी डागा की खंडपीठ ने कल विभाग की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि करनिर्धारण के मामले को खोलने के बारे में सलमान को सूचित नहीं किया गया.