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राजस्थान सरकार शिक्षा अधिनियम 2009 में करेगी संशोधन

राजस्थान सरकार ने शिक्षा में आ रही गिरावट को रोकने के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में संशोधन करेगी.

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right to education
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राजस्थान सरकार ने शिक्षा में आ रही गिरावट को रोकने के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में संशोधन करेगी.

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड ने बताया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत 8वीं तक बच्चों को फेल करने का प्रावधान नहीं है. इससे शिक्षा की गुणवात्‍ता में आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे कैबिनेट मैं मंजूरी दी गई.  इसे विधानसभा में पारित कराने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.

उन्होंने बताया कि इस एक्ट में संशोधन के माध्यम से शाला प्रबंधन समितियों एसएमसी को स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की निगरानी का अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है.

राठौड़ ने बताया कि राज्य में विद्यमान अप्रचलित एवं अनावश्यक कानूनों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी. कमेटी द्वारा की गई समीक्षा के बाद विभिन्न विभागों की बैठक कर 60 मूल कानूनों एवं 187 संशोधित कानूनों को वापस लेने के लिए राजस्थान विधियां निरसन विधेयक-2015 तैयार किया गया जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी.

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इस विधेयक को विधानसभा के 16 सितम्बर से शुरू हो रहे सत्र में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 1997 के बाद राज्य में पहली बार अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने की कार्रवाई की गई है.

इनपुट: भाषा

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