दिल्ली हाई कोर्ट ने इस एकेडमिक साल के लिए नर्सरी दाखिले के संदर्भ में नया दिशानिर्देश जारी करने से दिल्ली सरकार को रोक दिया है.
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग फैसला आने तक कोई नया दिशानिर्देश जारी नहीं करेगा.
पिछले साल के दिशानिर्देश को चुनौती देते हुए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, ‘फैसला सुनाए जाने तक कोई नया दिशानिर्देश जारी नहीं होगा.’ इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में जल्द फैसला सुनाया जाएगा.
हाई कोर्ट अभिभावकों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. ये याचिकाएं पिछले साल 18 दिसंबर को दिल्ली के उप राज्यपाल की ओर से नर्सरी दाखिले के लिए जारी दिशानिर्देश के खिलाफ दायर की गई थीं.
अदालत ने कहा कि अगर सरकार नए दिशानिर्देश जारी कर देती है तो याचिकाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. उसने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.