संशोधन के बारे में ऐसे समझें
जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन में प्रस्ताव दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड (6) सम्मिलित करके सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान किया जाए. संशोधन में उल्लेख है कि ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण सुनिश्चित हो.