राजधानी में निजी स्कूल अभिभावकों को एडवांस फीस के लिए मजबूर नहीं कर सकता. दिल्ली सरकार ने शिकायत से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके ऐसा कहा है.