पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी अधिकारी और कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इससे पहले शारदा चिट फंड घोटाले में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया था.
इसके बाद राजीव कुमार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है. अब सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. अब मामले की सुनवाई 12 जून को होगी.
राजीव कुमार को अपना पासपोर्ट सीबीआई को सौंपना होगा. आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ करना चाहती है. सीबीआई पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित राजीव कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उलटे सीबीआई टीम के अधिकारियों को ही हिरासत में ले लिया था.
हालांकि कुछ देर बाद कोलकाता पुलिस को सीबीआई के अधिकारियों को छोड़ना पड़ा था. सीबीआई की इस कार्रवाई को राजनीतिक रंग दिया गया और इसके खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थीं. राजीव कुमार को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव भी देखने को मिला. हालांकि बाद में राजीव कुमार को कोलकाता के कमिश्नर पद से हटा दिया गया था.
इसके बाद उनको सीआईडी भेज दिया गया. लोकसभा चुनाव के दौरान जब राजीव कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत मिली, उनको सीआईडी के एडीजी पद से भी हटा दिया गया. हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया और हाईकोर्ट जाने के लिए सात दिन की मोहलत दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.