scorecardresearch
 

राष्ट्रपति से लेकर पार्षद तक का चुनाव लड़ने वाला धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. धोखाधड़ी समेत अन्य मामलों में पुलिस ने वाराणसी के नरेंद्र नाथ दुबे उर्फ अडिग को गिरफ्तार किया है. आखिर इस शख्स की गिरफ्तारी में हैरानी की क्या बात है?

Advertisement
X
प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

  • 1984 से ही लड़ा पार्षद, MLA, MP, उप-राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव
  • 2012 के उप राष्ट्रपति चुनाव में दाखिल किया फर्जी नामांकन पत्र दाखिल
  • 2012 में दर्ज हुआ मुकदमा, तभी से चल रहे थे फरार

दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. धोखाधड़ी समेत अन्य मामलों में पुलिस ने वाराणसी के नरेंद्र नाथ दुबे उर्फ अडिग को गिरफ्तार किया है. आखिर इस शख्स की गिरफ्तारी में हैरानी की क्या बात है? दरअसल, यह शख्स राष्ट्रपति से लेकर पार्षद तक का चुनाव लड़ चुका है. नरेंद्र नाथ दुबे उर्फ अडिग देश के राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और तो और पार्षद स्तर तक का चुनाव लड़ने के लिए सुर्खियों में रह चुका है.

दिल्ली ले जाने से पहले अडिग को वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव कुमार की अदालत में पेश किया गया. नई दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के उपनिरीक्षक के आवेदन पर अडिग को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया गया है. अडिग को 22 अगस्त तक नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है.

Advertisement

साल 1984 से ही लड़े कई चुनाव

अडिग 1984 से ही पार्षद, एमएलए, एमएलसी, सांसद, उप-राष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं. 2012 में उप राष्ट्रपति चुनाव में अडिग ने 40 सांसदों द्वारा साइन किया गया नामांकन पत्र दाखिल किया गया था. लेकिन जांच में नामांकन पत्र फर्जी पाया गया. पत्र में 20 सांसदों को प्रस्तावक और 20 सांसदों को समर्थक बताया गया था. लेकिन एक सांसद पूनम प्रभाकर ने नामांकन पत्र की जांच में अपना हस्ताक्षर होने से इनकार किया था तो अन्य सांसदों के हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए.

साल 2012 में दर्ज हुआ मुकदमा, तभी से फरार

इस मामले के बाद पूनम प्रभाकर ने 2012 में दिल्ली के ईओडब्ल्यू थाने (आर्थिक अपराध शाखा) में एक अडिग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 467 468 471 511 और 174a के तहत मामला दर्ज किया है. 13 दिसंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया गया था. साल 2016 में इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हुई थी और अडिग के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था. तभी से फरार चल रहे अडिग के खिलाफ कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के अंतर्गत कार्रवाई की थी.

Advertisement
Advertisement