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ईशनिंदा के आरोपी युवक की हत्या के मामले में दो को उम्रकैद

पाकिस्तान की एक कोर्ट ने 2017 में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के एक छात्र की मॉब लिंचिंग और हत्या के एक मामले में गुरुवार को दो अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

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पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग के 2 अभियुक्तों को उम्रकैद (सांकेतिक तस्वीर)
पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग के 2 अभियुक्तों को उम्रकैद (सांकेतिक तस्वीर)

पाकिस्तान की एक कोर्ट ने 2017 में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के एक छात्र की मॉब लिंचिंग और हत्या के एक मामले में गुरुवार को दो अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. छात्र पर आरोप था कि उसने फेसबुक पर ईशनिंदा की कैटेगरी में आने वाला कॉन्टैंट पोस्ट किया था. न्यूज एजेंसी एफे के मुताबिक मरदान के अब्दुल वली खान विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन के छात्र मशाल खान (23) को 13 अप्रैल 2017 में लोगों की भीड़ ने पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी थी.

छात्र ईशनिंदा की ऑनलाइन सामग्री पोस्ट करने के आरोपी था. पेशावर में आतंकरोधी अदालत के प्रवक्ता मुहम्मद जुबैर ने कहा, 'न्यायाधीश महमूदुल हसन खाटक ने असद कटलिंग और आरिफ खान को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि अन्य दो संदिग्ध सबीर मायर और इजहार उल्ला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.'

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कटलिंग और पाकिस्तान तहरीक-ई-इनसाफ के पार्षद खान को 12 मार्च को दोषी ठहराया गया था, लेकिन न्यायाधीश ने गुरुवार तक के लिए सजा सुरक्षित रख ली थी. मशाल खान की लिंचिंग की घटना विश्वविद्यालय परिसर में हुई थी और उनके खिलाफ ईशनिंदा के आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया. मशाल खान यूनिवर्सिटी में लड़कियों के अधिकारों को लेकर काफी मुखर थे.

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