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MP: नाबालिग लड़कियों से रेप मामले की जांच के लिए SIT गठित

इस मामले में शाहपुरा थाने में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376, 376 (2)N, 365 (A), 120 (B) और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

  • साउथ भोपाल के एसपी साई कृष्णा थोटा करेंगे एसआईटी का नेतृत्व
  • SIT में ASP रजत सकलेचा, DSP हिमानी सोनी भी होंगे शामिल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग बच्चियों से रेप मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया है. मंगलवार शाम भोपाल पुलिस द्वारा बयान जारी में कहा गया कि भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने शाहपुरा के बलात्कर प्रकरण की जांच के लिए SIT का गठन किया है.

दरअसल, शनिवार रात करीब 3 बजे नाबालिग लड़कियां नशे की हालत में घूमती पाई गई थीं, जिनसे पूछताछ के बाद बलात्कार और एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था.

इस मामले में शाहपुरा थाने में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376, 376 (2)N, 365 (A), 120 (B) और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

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इस एसआईटी का नेतृत्व साउथ भोपाल के एसपी साई कृष्णा थोटा करेंगे. एसआईटी में एएसपी रजत सकलेचा, डीएसपी हिमानी सोनी और सीएसपी टीटीनगर उमेश तिवारी तो शामिल होंगे. इनके अलावा 6 थानों के टीआई भी एसआईटी का हिस्सा होंगे. इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में टीआई शाहपुरा, टीआई महिला थाना, टीआई टीटीनगर, टीआई रातीबड़, टीआई कोहेफिजा और टीआई श्यामला हिल्स को शामिल किया गया है.

आपको बता दें कि बच्चियों को पार्टी के बहाने बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने के मामले में भोपाल के स्थानीय पत्रकार प्यारे मियां प्रमुख आरोपी है, जो फिलहाल फरार चल रहा है. प्यारे मियां पर आरोप है कि वो नाबालिग बच्चियों को शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था. कई बार पार्टियों में नाबालिग लड़कियों को शराब पिलाकर डांस भी करवाया जाता था.

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प्यारे मियां पर भोपाल पुलिस ने 30 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है. मंगलवार को भोपाल में प्यारे मियां की एक और अवैध संपत्ति के बारे में पुलिस को पता चला. पुलिस ने वहां जाकर जांच की तो मकान के अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ कमरे में गद्दे लगे हुए मिले, जहां एक साथ कई लोग बैठ सकते हैं. इसके साथ ही मकान में अय्याशी का सारा सामान भी मौजूद था, जिसे देखकर खुद पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए थे.

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प्यारे मियां की अवैध इमारत को बुलडोजर और पोकलेन मशीन से तोड़ा गया. वहीं, प्यारे मियां के घर पर सांभर का सींग भी बरामद किया गया था, जिसके बाद वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 49B के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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