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कठुआ केस: राज्य सरकार ने बाहर सुनवाई का किया विरोध, SC ने सुनवाई पर लगाई रोक

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने केस की सुनवाई राज्य से बाहर करवाए जाने का विरोध किया है. राज्य सरकार का कहना है कि मामले में काफी गवाह स्थानीय हैं, ऐसे में केस की सुनवाई राज्य से बाहर करवाना सही नहीं होगा.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

जम्मू के कठुआ में बकरवाल समुदाय की 8 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में 7 मई को होने वाली केस की अगली सुनवाई तक के लिए सुनवाई पर रोक लगा दी है.

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने केस की सुनवाई राज्य से बाहर करवाए जाने का विरोध किया है. राज्य सरकार का कहना है कि मामले में काफी गवाह स्थानीय हैं, ऐसे में केस की सुनवाई राज्य से बाहर करवाना सही नहीं होगा.

साथ ही राज्य सरकार ने कहा कि इस मामले में चूंकि रणबीर दंड संहिता (RPC) के तहत कार्रवाई की जा रही है, इसलिए इस मामले की सुनवाई की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है. बता दें कि अनुच्छेद 370 के चलते चूंकि जम्मू एवं कश्मीर में IPC लागू नहीं होती और राज्य में अपराध एवं दंड संहिता के तौर पर RPC के तहत कार्रवाई होती है.

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वहीं आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मामले में कोई भी फैसला करने से पहले उनका पक्ष सुना जाए. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस भेजा है और मामले की सुनवाई 7 मई तक के लिए टाल दी है.

पीड़िता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुईं वकील इंदिरा जयसिंह ने वहीं कोर्ट का ध्यान सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे विद्वेषपूर्ण सामग्रियों की ओर दिलाया. बता दें कि मामले की जांच कर रही जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से आरोपियों के वकील के खिलाफ शिकायत करने का फैसला किया है.

क्राइम ब्रांच का आरोप है कि आरोपियों के वकील एक फर्जी सीडी फैला रहे हैं, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों को कोर्ट के समक्ष बयान देते हुए दर्शाया गया है. सीडी में प्रत्यक्षदर्शी यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उन्हें एक आरोपी विशाल के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया.

इस बीच 82 सामाजिक संगठनों और कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने मामले की जांच CBI से करवाने की अपनी मांग रखने के लिए जम्मू में एक संयुक्त समिति गठित की है.

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