दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान ने अपने पिता के इलाज और ऑपरेशन कराने को आधार बनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है. उसने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पिता का नी-ट्रांसप्लांट होना है, लिहाजा उसे जमानत दी जाए.
वहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जमानत अर्जी का विरोध किया गया. दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें बताया गया कि फिलहाल अभी जांच जिस स्तर पर है, उसमें शाहरुख पठान को जमानत देना केस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.
जवान पर पिस्टल तानने का आरोप है
दिल्ली हाईकोर्ट ने उसके पिता का इलाज कर रहे अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट मांगी है और आगे की सुनवाई 8 जून तक के लिए टाल दी है. इससे पहले शाहरुख पठान की जमानत अर्जी को निचली अदालत खारिज कर चुकी है. शाहरुख पठान पर दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस के जवान पर पिस्टल तानने का आरोप है.
दिल्ली दंगाः पुलिस कॉन्स्टेबल पर पिस्टल तानने के आरोपी शाहरुख की जमानत अर्जी खारिज
दिल्ली दंगा मामले में पुलिस पर पिस्टल लहराने वाले आरोपी शाहरुख पठान की जमानत अर्जी को 8 मई को कड़कड़डूमा कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिस तरह से पुलिसकर्मी पर शाहरुख पठान ने पिस्टल लहराया और उसे मारने के इरादे से फायर किया, वह तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुईं. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस मामले में शाहरुख पठान की जमानत अर्जी को खारिज किया जा रहा है.
यूपी के शामली से किया गया था गिरफ्तार
दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को 3 मार्च को क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया था. उसकी गिरफ्तारी को 3 महीने पूरे हो चुके हैं. शाहरुख पठान के पास से दिल्ली पुलिस घटना के वक्त इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी बरामद कर चुकी है, जो उसने कॉन्स्टेबल दीपक दहिया पर तानी थी.