दिल्ली गैंगरेप के गुनहगारों पर पुलिस ने 11 धाराएं लगाई हैं. जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक चार्जशीट में दरिंदो के खिलाफ मुख्य रूप से 11 धाराएं लगाई गई हैं, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके.
सभी आरोपियों पर गैंगरेप के अलावा हत्या धारा 302, 307, 365, 396, 376 टू जी, 394, 201 और 34 के तहत गैंगरेप के अलावा हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, लूट, डकैती और सबूत नष्ट करने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया गया. इन संगीन धाराओं के अलावा दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 377 यानी सोडोमी का भी मामला दर्ज किया.
जानें इन धाराओं में क्या आरोप लगे हैं और उनके अनुसार आरोपियों को क्या सजा हो सकती है:
धारा 302: इसके तहत आरोपयियों पर लड़की का कत्ल का आरोप है जिसमें फांसी की सजा हो सकती है.
धारा 307: इस धारा के तहत लड़की के दोस्त के कत्ल की कोशिश का आरोप है जिसमें फांसी की सजा संभव है.
धारा 365: इसके तहत किडनैपिंग का आरोप है और खास मामलों में इस धारा के तहत भी फांसी की सजा हो सकती है.
धारा 396: इसके तहत डकैती का आरोप है और ऐसे मामलों में अगर कत्ल हो जाए तो फांसी की सजा का प्रावधान है.
धारा 376 टू जी: इस धारा के तहत गैंगरेप के आरोप हैं और उम्रकैद की सजा हो सकती है.
धारा 394: चोरी का अरोप
धारा 201: इस धारा के तहत सबूत मिटाने के दोषी होने का आरोप है.
धारा 377: इसके तहत अप्राकृतिक सेक्स का आरोप है और उम्र कैद की सजा हो सकती है.
धारा 120 बी: इस धारा के तहत साजिश रचने का आरोप है और इसमें उम्रकैद की सजा हो सकती है.
धारा 34: इसमें साथ मिलकर गुनाह करने का अरोप है और 3 साल की सजा संभव है.
धारा 395: डकैती का आरोप, 10 साल कैद की सजा संभव.