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आशीष पांडे को राहत नहीं, कोर्ट ने दूसरी बार जमानत अर्जी खारिज की

आशीष ने पटियाला हाउस कोर्ट में पिछले हफ्ते 18 अक्टूबर को बेहद नाटकीय अंदाज में सरेंडर किया था. सरेंडर करने से पहले आशीष पांडे ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी वायरल कर दिया था जिसमें उसने खुद को बेकसूर बताया था.

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आशीष पांडे (फोटो-आजतक)
आशीष पांडे (फोटो-आजतक)

दिल्ली के पांच सितारा होटल में पिस्टल लहरा कर सुर्खियों में आए और पिस्टल पांडे के नाम से मशहूर हुए आशीष पांडे को कोर्ट से एक और झटका मिला है. पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. एक हफ्ते के भीतर उन्होंने यह दूसरी जमानत अर्जी दी है जिसे पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज किया है. आशीष पांडे बसपा के पूर्व विधायक रहे राकेश पांडे के बेटे हैं.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आशीष पांडे की जमानत याचिका पिछली बार जिन ग्राउंड पर खारिज की गई थी, वह पूरी तरह से ठीक है. फिलहाल आशीष पांडे को जमानत देना जांच को प्रभावित करने जैसा होगा. आशीष पांडे के वकील ने कहा कि वह दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत में नई अर्जी दायर करेंगे.

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सोमवार को आशीष पांडे को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आशीष ने पटियाला हाउस कोर्ट में पिछले हफ्ते 18 अक्टूबर को बेहद नाटकीय अंदाज में सरेंडर किया था. सरेंडर करने से पहले आशीष पांडे ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी वायरल कर दिया था जिसमें उसने खुद को बेकसूर बताया था.

कोर्ट ने जब मामले की सुनवाई की. दिल्ली पुलिस ने आशीष पांडे की 4 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन की पुलिस कस्टडी देखकर पुलिस को जांच को आगे बढ़ाने को कहा. आशीष पांडे पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के एक नामचीन पांच सितारा होटल में 14 अक्टूबर की रात को पिस्टल लहरा कर झगड़ा किया. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है.

लड़कियों से जवाब मांगा

आशीष पांडे के हाथ में जो पिस्तौल थी, वह इजरायल में बनी है. पुलिस ने इस पिस्तौल को जब्त कर लिया है. दिल्ली पुलिस उन लड़कियों के बयान दर्ज करना चाहती है जो विदेश चली गई हैं. इसके लिए बकायदा दिल्ली पुलिस ने इन लड़कियों को मेल लिखकर अपना जवाब देने को कहा है.

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